सरायकेला:/ सरायकेला खरसावां समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में गुरुवार को उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में आइटीडीए निदेशक श्री संदीप कुमार दौराइबुरु एवं समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक में वर्ष 2021-2022 में अत्याचार अनुदान से सम्बंधित एक मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए समिति के सर्व सहमति से प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के आधार पर अधिनियम एक्ट के तहत 25% (रु25000) की राशि स्वकृत करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान आइटीडीए निदेशक श्री संदीप कुमार दोराइबुरु ने बताया की उक्त मामला चांडिल थाना से सम्बंधित है। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत प्राप्त मामलो पर सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए नियमानुसार करवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय भुगतान करने के निदेश दिए गए। साथ ही जागरूकता उदेश्य से एक्ट सम्बंधित सभी जानकारिया सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।