प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह का लाइसेंस रद्द करने का आदेश एसडीएम ने किया जारी
हजारीबाग रोड/( संवाददाता:लक्ष्मी नारायण पांडेय) जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा कार्डधारियों को कम अनाज दिए जाने की शिकायत के बाद राज्य खाद्य आयोग के आदेश एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर बिरनी प्रखंड के मंझिलाडीह के प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली ग्रुप को दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई।उनके लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश सरिया एसडीएम कुंदन कुमार के द्वारा जारी किया गया है ।साथ ही शिकायतकर्ता कार्डधारी को फरवरी 2018 से 2020 तक ₹55 प्रति किलो की दर से राशि कार्डधारी को मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर शनिवार को सरिया अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा एक आदेश जारी कर उक्त जानकारी दी गई ।अनुमंडल कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिरनी प्रखंड के मंझिलाडीह कार्डधारी अनोखी देवी ,राजेन्द्र प्रसाद यादव एवं अन्य 10 कार्डधारी द्वारा राज्य खाद्य आयोग रांची को लिखित शिकायत प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह के विरुद्ध की गई थी।जिसमें उक्त पीडीएस दुकानदार द्वारा कार्डधारियों को कम अनाज दिए जाने की शिकायत किया गया था । जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरनी राज्य खाद्य आयोग एवं जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा उक्त संदर्भ में जांच किया गया। जिसके बाद राज्य खाद्य आयोग को प्रस्तुत किए गए जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त सारे आरोप सही पाया गये।जांच रिपोर्ट के पश्चात राज्य खाद्य आयोग में दोषी स्वयं सहायता समूह पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया। जारी निर्देश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जितने दिनों तक कार्डधारी को कम अनाज की आपूर्ति डीलर के द्वारा की गई है उसका हर्जाना डीलर के द्वारा कार्डधारी को दिया जाएगा।वहीं आरोपी सिद्ध होने के कारण उक्त स्वयं सहायता समूह का जन वितरण प्रणाली की लाइसेंस को रद्द करते हुए सिक्योरिटी के रूप में जमा राशि को भी जब्त करने का निर्देश दिया गया है। उक्त संदर्भ में सरिया अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार के द्वारा एक विभागीय आदेश पत्र जारी कर इसकी जानकारी प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह मंझिलाडीह, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह ,प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरनी ,अंचल अधिकारी बिरनी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बिरनी को दे दी गई है।