पहले पति पर किया मेंटेनेंस का केस फिर रचाई दूसरी शादी ,तीन तलाक कानून का भी उठाया गलत फायदा

धनबाद|झरिया|असलम अंसारी।  जोरा पोखर थाना के अंतर्गत न्यू कॉलोनी जेल गोरा न्यू कॉलोनी निवासी सैयद वकील अख्तर एवं उनके पुत्र सैयद इमरान अख्तर ने की प्रेस वार्ता।। श्री वकील अख्तर ने बताया कि पहले पति पर किया मेंटेनेंस का केस फिर रचाई दूसरी शादी तीन तलाक कानून का भी उठाया गलत फायदा।। देश में मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाए गए तीन तलाक के कानून का गलत फायदा उठाए जाने का मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत  टी ओ पी जहांगीर इ मोहल्ला रेलपार बाबू तलाब के रहने वाली हिना प्रवीण पिता मरहूम अब्दुल खालिक से जुड़ी है। बताया जाता है कि हिना परवीन की निकाह झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत जोरापोखर थाना क्षेत्र के निवासी निवासी सैयद वकील अख्तर के पुत्र इमरान अख्तर के साथ वर्ष 2018 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद सही है ना अपने मायके जाने के लिए जिद करती रहती थी हिना के परिजनों उन्हें ले जाते थे आखरी कुछ दिनों बाद से है ना अपने मायके जाने के लिए जिद कर दी तो आखरी बार 2018 के बाद से है ना अपना ससुराल नहीं पहुंची तो इस बीच हिना के पति से इमरान अख्तर उन्हें ले जाने एवं रुखसत कराने का प्रयास भी किया लेकिन वह बहाना बनाती रही आखिरकार पत्नी नहीं आई तो पति सैयद इमरान धनबाद फैमिली कोर्ट में 392। 2019 के तहत   मुकदमा दाखिल किया इसके बाद भी कोर्ट की अवहेलना करते हुए हिना परवीन वापस नहीं आई। विदाई का केस दर्ज होने के बाद हिना और उसके भाइयों के द्वारा सैयद इमरान अख्तर के परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी फोन पर देने लगा। लड़की और उसके भाइयों द्वारा पैसे की भी डिमांड की जाने लगी उसके बाद पति इमरान ने धनबाद कोर्ट में सेक्शन 39 के तहत वर्ष 2019 में सूचना दर्ज कराया। पति से पैसा नहीं मिलने पर हिना परवीन ने 2020 में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का झूठा मुकदमा आसनसोल कोर्ट में दर्ज करा डाली।इतना ही नहीं हिना परवीन ने पहले पति से बगैर तलाक लिए दूसरी शादी 20 अक्टूबर 2021 को पश्चिम बंगाल के ही रानीगंज एमडी अली रोड निवासी सैयद ताबिश खालिद पिता मरहूम सैयद मोहम्मद खालिद असलम से रचा डाली जबकि आसनसोल कोर्ट में हिना के द्वारा अपने पहले पति पर मेंटेनेंस का केस 344। 2021 के तहत दर्ज करा कर पहले पति को प्रताड़ित कर रही है शेन इमरान ने बताया कि तीन तलाक कानून का गलत फायदा उठाते हुए मेरी पत्नी हिना परवीन मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है जबकि मैंने पत्नी को तलाक दिया ही नहीं हूं। बाबू तलाब रेलपार मोहल्ला के मदीना मस्जिद कमेटी के काजी इमाम जैनुलाब्दीन ने बताया कि कमेटी को गुमराह कर हिना परवीन एवं उनके भाई एवं उनके बहनोई लड़की की दूसरी शादी करवाई है ऐसे में सवाल उठता है कि तीन तलाक कानून जहां महिलाओं की सुरक्षा के बाद बात करती है वह इस तरह की महिलाओं के द्वारा कानून का गलत फायदा उठाना यह कहां तक मुनासिब है। लड़का के पिता सैयद वकील अख्तर एवं उनके पुत्र इमरान अख्तर के द्वारा जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि मामला न्यायालय में लंबित है उसके बावजूद लड़की के भाई एवं बहनों के द्वारा फोन पर धमकी बहनोई दिया जाता है कि केस उठा लो वरना अंजाम बुरा होगा एवं ₹500000 देना होगा इसलिए जिला प्रशासन से एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि कभी भी हम लोगों के साथ अप्रिय घटना घट सकता है इसलिए हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए एवं न्याय दिलाया जाए जबकि मामला न्यायालय में लंबित है

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