मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत राज्य के बेराजगार युवाओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

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सराईकेला / जिला नियोजन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावां श्रीमती ज्योत्सना दास ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि…”मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा राज्य के बेराजगार युवाओं को सहायता पहुंचाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से उनको 5000/- रुपये दिया जायेगा (एक वर्ष के लिए) ।इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई,पॉलिटेक्निक, एवं सरकारी व्यावासियक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो, को रोजगार से जुड़ने एवं सहायत प्रदान करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराना है।साथ ही उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि…राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई.टी.आई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठयक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से जुड़ा (aligned) हो, से उतीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होने वाले अभ्यर्थी ही लाभुकों की पात्रता होगी साथ ही पात्रता की और भी शर्तें हैं जो निम्न हैं
▪️ आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात आवेदक न तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से जुडे हों और न ही स्वरोजगार से जुडें हों)।
▪️ आवेदक झारखंड के नियेाजनालय में निबंधित होना चाहिए।
▪️ योजना हेतु चिन्हित पाठयक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
▪️ इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो।
▪️ झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (Domicile) हो।
▪️ स्वयं का वैध बैंक खाता/आधार कार्ड हो।
▪️ वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हों।
▪️ नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)
◆ उपर्युक्त अर्हत्ताधारी आवेदकों के लिए रू. 5,000/- एक वर्ष के लिए साथ ही (विधवा/परित्यकता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी)
आवेदन की प्रक्रिया निम्न है——–▪️ आवेदक जिस विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस विभाग में आवेदन पत्र में शपथ पत्र के साथ पात्रता से संबंधित एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित आवेदन कर सकते हैं।
▪️ आवेदक आवेदन पत्र को जिला नियोजनालय, सरायकेला खरसावां कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा https://seraikela.nic.in/ से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

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