बलियापुर | जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त धनबाद के निर्देशानुसार आज बुधवार को बलियापुर प्रखंड सभागार में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर आचार संहिता के अनुपालन हेतु प्रखंड के सभी पदाधिकारी, कर्मियों, पंचायत सचिवों और रोजगार सेवकों के साथ बैठक किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के उपरांत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु अगले 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दिया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्तियों पर दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, झंडे आदि को हटा दिया जाना है। ऐसे व्यावसायिक वाहन जिसे चुनाव प्रचार के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है उसे पर से झंडा स्टीकर आदि को हटा दिया जाना है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अगले 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों एवं सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सड़क पुल, सरकारी बसें, बिजली और टेलीफोन के पोल नगर पालिका और स्थानीय निकाय पर दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, झंडे आदि को हटा दिया जाना है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अगले 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों पर दीवाल लेखन, पोस्ट, बैनर, होर्डिंग, झंडे आदि को हटा दिया जाना है। बाद में निजी संपत्तियों के मालिकों के सहमति से विहत प्रावधानों के अनुसार झंडा लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नई योजनाएं या निर्माण कार्य को प्रारंभ नहीं किया जाना है। इस बैठक में निर्वाचन से संबंधित सभी कर्मी, निर्वाचन प्रभारी, पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक उपस्थित थे।