गिरिडीह | गिरिडीह समहरणालय में गुरुवार को गिरिडीह डीसी ने डायन कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।इस दौरान डीसी ने बताया गया कि 2001 अधिनियम के तहत डायन का पहचान करने वाले वह कहने वाले 3 महिना की सजा एक हजार का जुर्माना लगेगी।डायन बताकर किसी को प्रताड़ित करना 6 महिना की सजा 2 हजार जुर्माना डायन को चिन्हित करने में जो व्यक्ति उसकायेगा उसपर 3 महिना की सजा एक हजार जुर्माना भूत प्रेत झाड़ने की क्रिया में एक साल की सजा दो हजार की जुर्माना अथवा दोनों सजा से दण्डित करने का प्रावधान है।और बताया कि डायन बिसाही पर वह अंधविश्वास पर ध्यान न दें।
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