चुनाव पर्यवेक्षक ने प्रत्याशियों को पढ़ाये आदर्श आचार संहिता का पाठ

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नामांकन दाखिल करने पर भी जमा करें व्यय का ब्यौरा
गम्हरिया।जे ,सुधाकर | नामांकन दाखिल करने पर भी व्यय का लेखा जमा करना होगा। नामांकन खारिज होने की स्थिति में भी चुनाव आयोग में व्यय का ब्यौरा जमा करें। 18 मई को व्यय पंजी की जांच करा लें। शनिवार को प्रखंड सभागार में सम्पन्न बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक से संजय कुमार ने यह बातें कही। मुखिया एवं वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों के साथ आयोजित बैठक में चुनाव आचार संहिता एवं व्यय लेखा पंजी संधारण की जानकारी दी गयी।

आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए सभी प्रत्याशियों से इसके अनुपालन की अपील की। कहा कि मुखिया प्रत्याशी सिर्फ दो वाहनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लाउडस्पीकर के लिए आदेश प्राप्त करना होगा। सुबह 6 से रात दस तक ही निर्धारित मापदंड में लाउडस्पीकर बजेगी। बताया कि वार्ड सदस्य के प्रत्याशी के लिए अधिकतम 14 हजार एवं मुखिया पद के प्रत्याशी के लिए अधिकतम 85 हजार व्यय करने का प्रावधान है। बताया कि मुखिया प्रत्याशी को बैठक के लिए निर्वाची पदाधिकारी अथवा संबंधित थाना से आदेश लेना होगा। चुनाव में आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन करने, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचने, मतदाताओं को किसी भी प्रकार का लालच प्रलोभन नहीं देने, धर्म, जाति एवं सम्प्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगने, सार्वजनिक संपति अथवा स्थल पर चुनाव प्रचार का बैनर पोस्टर नहीं लगाने, गृह स्वामी से आदेश लेकर ही उनके मकान पर प्रचार सामग्री लगाने आदि की जानकारी दी गयी। बैठक में निर्वाची पदाधिकारी सह सीओ मनोज कुमार, बीडीओ मारुति मिंज, वीरेंद्र रविदास, जेएसएस दयानंद प्रसाद आदि उपस्थित थे।

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