बीरभूम । कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सी बी आई) को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या की जांच करने का आदेश दिया है। जिसके कारण पिछले महीने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कथित रूप से प्रतिशोध का हमला हुआ था। जिसमें नौ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। जानकारी हो कि भादू शेख बोगतुई, बीरभूम से टी एम सी के उप पंचायत प्रधान थे। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जहां टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद बोगटुई गांव में सात महिलाओं और दो बच्चों सहित नौ लोगों को जिंदा जला दिया गया था।अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि दो घटनाएं टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या और बीरभूम हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई को दोनों मामलों की एक साथ जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि न्याय के हित में और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि नरसंहार के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, दोनों जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जानी चाहिए।