न्यायालय पर था विश्वास : डबलू सिंह

औरंगाबाद | व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम वन औरंगाबाद के कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -24/21,जी. आर -191/21, टी. आर -2224/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह समेत 21 आरोपियों साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है, अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह तथा जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक सभी अभियुक्त विजय कुमार सिंह, कामता सिंह, अरबिन्द सिंह,मनीष कुमार, सुशील कुमार, हरेंद्र पाल, रणधीर सिंह, सरोज कुमार चौधरी, युगल यादव, चन्दन कुमार,ददन सिंह,राजा सिंह, सतीश कुमार सिंह, ललन सिंह,बलि सिंह, सुनील यादव,अमरेश शर्मा,अनुज कुमार, संजय कुमार,नितीश कुमार तथा सतीश कुमार को भादंवि धारा 186,188,434,290,341,147,149,427,353 और 3/4 सरकारी सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है, अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिकी 03/02/21 को दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा सोननगर स्थित रेलवे ब्रिज के दोनों तरफ लगें हाइट गेज को तोड़ा जा रहा है जो रेलवे ब्रिज को बड़े वाहनों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने और अवैध खनन कर राजस्व चोरी से बचाने के लिए लगाया गया था, प्राथमिकी सूचक मुकेश कुमार ने फोन पर मिले सुचना के आधार पर प्राथमिकी उल्लेखित ओ पर दर्ज कराई थी, नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह ने बताया कि हम सब पर परेशान करने के लिए झुठा मुकदमा दर्ज कराई गई थी, हमें न्याय के लिए न्यायालय पर पुरा विश्वास था और आज सत्य की जीत हुई है।

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