संवाददाता।असलमअंसारी।
धनबाद। ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी संतोषीनी मुर्मू की कोर्ट में ढुलू महतो के आवेदन पर सुनवाई की गई।
बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के तहत आवेदन दायर कर कार्यवाही रोक देने का आग्रह किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी ढुलू महतो के खिलाफ पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है लेकिन आरोपपत्र में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप गठन किया जा सके। अदालत ने आदेश के लिए अगली तारीख 28 सितंबर निर्धारित कर दी है।