जज उत्तम आनंद हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, दोषियों को आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना

धनबाद|  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद  की हत्या के  मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज मुजरिम राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 28 जुलाई को आरोपियों को  दोषी करार दिया गया था. पिछले साल 28 जुलाई को उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे ,वह सड़क के किनारे टहल रहे थे तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी|

इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. टक्कर मारने के बाद ऑटो चालक भाग निकले ,पुलिस ने उन्हें गिरिडीह से गिरफ्तार किया. उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में चली गई. सीबीआई की टीम ने जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की, जिसके बाद न्यायालय ने 28 जुलाई को आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज आजीवन कारावासऔर 25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई|

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