सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तम्बाकू बिक्री पर करेंगे हवालात की सैर,
छापामारी करते खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य

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गम्हरिया/ एसडीओ राम कृष्ण कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना संगीन अपराध है। तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर उन्हें हवालात की सैर करना पड़ सकता है। कोटपा एक्ट को सख्ती से अनुपालन एवं कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।। इसके तहत 2 सौ से 10 हजार रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद तक का प्रावधान है। कहा कि सख्त कानून के बाद भी धूम्रपान नियमों की अनदेखी की जा रही है। इसे रोकने के लिए कांड्रा में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों में औचक छापामारी कर काफी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान- मसाला बेचते दुकानदारों को पकड़ा है। उस पर तत्काल 25 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। खाद्य पदाधिकारी मोइन अख्तर के नेतृत्व में दूध, दही, ब्रेड, शीतल पेय पदार्थ, नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की जांच की गई। इस क्रम में कई दुकानदारों को नोटिस और जुर्माना भी लगाया गया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन रोड स्थित मेंसर्स विश्वकर्मा स्टोर से काफी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान- मसाला बेचते पाया गया। उस पर तत्काल 25 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया, एवं दोबारा नहीं बेचने की चेतावनी दी गई। मेन रोड स्थित दुकान संचालक जितेन गोराई, कृष्णपाल एवं विनोद कुमार से प्रतिबंधित गुटखा बेचने पर कोटपा एक्ट के तहत प्रत्येक से दो- दो सौ रुपए जुर्माना वसूला गया। उत्तम वैरायटी स्टोर से तीन बोतल एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स मिलने पर उसे वही नष्ट कर दिया गया। इस क्रम में दुकान संचालकों को वैसे खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं करने की सलाह दी गयी। दुकानदारों को सामग्री पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर निर्माण की तिथि, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट इत्यादि अंकित नहीं रहने पर बेचने की सलाह नहीं दी गयी है। एसडीओ ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के अलावा प्रभारी खाद्य निरीक्षक संतोष कुमार साहू भी शामिल थे।

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