सिन्दरी / झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. चुनाव चिन्ह और बैलेट पेपर का कलर भी तय हो चुके हैं. इसी बीच चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय की जा रही है. राज्य के पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी अधिकतम 40 हज़ार ही खर्च कर पाएंगे. वहीं ज़िला परिषद प्रत्याशी को एक लाख खर्च करने की छूट मिलेगी. झारखंड में ऐसा बिहार की नियमावली को लेते हुए खर्च सीमा तय की जा रही है. हालांकि मतदान की प्रक्रिया को अधिसूचना का इंतजार है.
क्या है बिहार में प्रावधान
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार मनमाना खर्च नहीं कर पाएगा. चुनाव आयोग ने सभी पदों के क्षेत्र व जनसंख्या के मुताबिक चुनाव में खर्च की सीमा तय कर दी है. वार्ड सदस्य व पंचायत प्रत्याशी 20 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं, जबकि मुखिया व सरपंच प्रत्याशी 40 हजार ही खर्च कर पाएंगे. इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए अधिकतम 30 हजार रुपये खर्च की सीमा तय की गई है.
क्षेत्र बड़ा होने के कारण जिला परिषद प्रत्याशी को एक लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी गई है. वहीं आयोग ने पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए अधिकतम 30 हजार रुपये खर्च की सीमा तय कर दी है. सभी प्रत्याशी को तय सीमा में ही खर्च करनी पड़ेगी. प्रत्येक पद के प्रत्याशी निर्धारित राशि के अंदर ही खर्च कर सकेंगे. चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब भी सभी को देना पड़ेगा. प्रत्याशियों को मतों की गणना का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. अगर इस बार कोई प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देते हैं तो अगले चुनाव में वैसे प्रत्याशी चुनाव से वंचित रह सकते हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्च तय करने सम्बन्धी कार्रवाई चल रही है. बिहार में जो प्रावधान है उसकी प्रति मंगाई गई है. इस पर काम चल रहा है।।