राँची / मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है. 1 सप्ताह पहले हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी की मांग की थी. भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता विभास सिन्हा और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई. भैरव सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने भैरव सिंह की कस्टडी पीरियड को देखते हुए उसे जमानत दी है. इसके साथ ही अदालत ने यह माना है कि यह हमला पूर्वनियोजित नहीं था.
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