सिंदरी/(संवाददाता : सिद्धार्थ पाण्डेय) सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में दो मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। देश की शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है।
जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किये। इस याचिका में राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को हुए नुकसान का पता लगाकर उन्हें मुआवजा देने के लिए केंद्र को निर्देश देने की भी गुहार लगायी गयी है।
इस पर दो जजों की पीठ ने कहा, ‘हम प्रतिवादी नंबर एक (भारत सरकार), प्रतिवादी नंबर-दो (पश्चिम बंगाल सरकार) और प्रतिवादी नंबर तीन (निर्वाचन आयोग) को नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि पीठ ने प्रतिवादी नंबर-चार तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ममता बनर्जी को नोटिस जारी नहीं किया।