ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

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अभिषेक शावल
छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि

बालोद/छत्तीसगढ़/ बालोद जिले के गुरुर नगर पंचायत क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ के मामले के आरोपी ओमकार महिम अल्लाह के खिलाफ अंततः बालोद महिला सेल के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है 4 दिनों तक चले हाई वोल्टेज राजनीति के बाद अंततः मामला दर्ज हुआ है महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा मामले को प्रमुखता से लेते हुए महिला सेल में पीड़िता के साथ डटे रहे 3 दिनों तक चले खींचतान के बाद अपराध पंजीबद्ध हुआ है ओंकार में हम अल्लाह के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

9 जून की है घटना

घटना 9 जून की रात 9 बजे की है। एक पीड़िता ने अध्यक्ष व पेशे से डॉक्टर ओमकार महमल्ला पर आरोप लगाए हैं कि उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी। जिस पर वह उनके क्लीनिक में गई थी। जहां उसने चेकअप के बहाने उनके प्राइवेट पार्ट में गंदी हरकत की।जिस पर उसे आपत्ति थी। जब उसने इसके लिए मना किया तो उसने किसी को ना बताने व जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इस बात की जानकारी मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने आरोपी को घर जाकर पिटाई भी कर दी थी। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ था।

बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ मामला

पर उस समय चर्चा यही थी कि छेड़खानी का मामला बनेगा। पर पुलिस ने जब कानून की धाराओं को बारीकी से देखा और पीड़िता के बयान को सुना तो जो घटना घटित हुई है वह छेड़खानी में नहीं बल्कि धारा 376 के अंतर्गत आती है। जो मेडिकल करवाने के बाद इसकी पुष्टि भी हुई और मामले में छेड़खानी के बजाय 376 का केस दर्ज किया गया। अजाक थाना प्रभारी पदमा जगत ने बताया कि 376,506 आईपीसी व एसटी एससी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की विवेचना राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जाएगी। हम फाइल गुरुर पुलिस को सौंप रहे हैं ।तो वही इधर गुरुर के प्रभारी टीआई खगेंद्र पठारे का कहना है कि मामले में दुष्कर्म सहित एसटी एससी के तहत केस दर्ज हुआ है।

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