रांची | जमीन घोटाले केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दिया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले गुरुवार (13) जून की सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट के वरीय एडवोकेट पियूष चित्रेष ने बहस की थी।
मालूम हो कि हेमंत को जमीन घोटाले के मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था ।
वहीं इसी केस में अफसर अली, जेएमएम नेता अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद समेत अन्य 22 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है।सोरेन को हाईकोर्ट से बेल मिलने की सुचना पर झामुमो-कांग्रेस नेताओं ने खुशी का इजहार किया है।सोरेन जल्द जेल से बाहर आने वाले है।