एसडीओ कोर्ट के आदेश के बावजूद विवादित जमीन पर धड़ल्ले से भू माफिया कर रहे अवैध निर्माण

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रांची | न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी रांची द्वारा आदेश दिए जाने के दो दिनों बाद ही डोरंडा मणि टोला विवादित जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा अवैध निर्माण खुलेआम कराया जा रहा है।

झारखंड आंदोलनकारी और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आजम अहमद ने आरोप लगाया कि उक्त भूमि मुक्त भूमि जिसका खाता नंबर 69, प्लाट नंबर 60 और रकबा 20 डिसमिल है। उक्त भूमि श्री आजम की पुश्तैनी जमीन है। जिसका डीड 1941 में इनके पिता स्व कुर्बान अली के नाम से है और जमीन पर आज तक इनके परिवार का कब्जा है।

उक्त जमीन खाता नं 69 के प्लाट नं 279, 280, 281, 282, 285 और 287 का आज तक दाखिल खारिज रसीद इनके नाम पर कट रहा है। इस संबंध में 20 जून 24 को एसडीओ कोर्ट ने डोरंडा थाना को आदेश दिया कि प्रथम पक्ष मोहम्मद अलाउदीन वगैरह और मोहम्मद आवेश वगैरह को एक वर्ष के लिए ₹10000 की राशि का बंधपत्र और उतनी ही राशि का दो प्रतिभूतियों के साथ 4 जुलाई तक जमा करें।

कोर्ट के आदेश के दो दिनों के बाद ही उकत भूमि पर अवैध रूप से काम करना आरंभ कर दिया। इसकी जानकारी डोरंडा थाना में श्री अहमद द्वारा दी गई पर थाना से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके पूर्व सात जून 24 को भी एसएसपी रांची और डोरंडा थाना में आवेदन देकर इस अवैध निर्माण की जानकारी दी गई।

जिसके बाद उक्त भूमि पर धारा 107 लगाया गया। तत्काल थाना ने काम बंद कराया, पर दूसरे ही दिन से वहां काम आरंभ हो गया। इससे साफ जाहिर है कि भू माफिया और अपराधियों की मिलीभगत से जबरन कब्जा करने। का काम किया जा रहा है।

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