गम्हरिया। करोड़ों की जायदाद को धोखे से कौड़ी के भाव में लेने का आरोप लगाते हुए विधवा आभा भट्टाचार्य ने सरायकेला न्यायालय से न्याय की गुहार लगायी है। न्यायालय ने आदित्यपुर पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। आदित्यपुर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। लाल बिल्डिंग चौक के पास की 70 वर्षीय वृद्धा आभा भट्टाचार्य ने विद्या गुप्ता एवं उसके पति राजेश गुप्ता पर पूरी रकम दिए बगैर धोखा देकर घर समेत लगभग 3.5 कट्ठा करोड़ों की जमीन लेने का आरोप लगाया है।
यह है मामला
आभा भट्टाचार्य ने बताया कि विद्या गुप्ता और उसके पति राजेश गुप्ता ने 85 लाख रुपए में घर समेत जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट कराने के बहाने उसे 10 अगस्त 2013 को सरायकेला कोर्ट ले गए। वहां एग्रीमेंट करने के साथ-साथ धोखे में रखकर रजिस्ट्री भी करवा लिए। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट में 85 लाख रुपए तय किया गया था। इसमें 53 लाख रुपए चेक एवं एक 32 लाख रुपए कीमत की एक फ्लैट देने की बात हुई थी। जबकि रजिस्ट्री में 12 लाख 56 हजार 980 रुपए दर्ज कराई गई जो 8 साल में पूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि क्रेताओं द्वारा घर खाली करवाने के लिए आदित्यपुर पुलिस के माध्यम से दवाब दिया जा रहा है। इसके लिए एक दिन में छह बार पुलिस आई थी।
रजिस्ट्री के बाद सीओ आफिस से जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया गया।
इस अबला का कोई नहीं सुन रहा
8 साल गुजरने के बावजूद क्रेताओं द्वारा पूरी रकम नहीं चुकाई गई और आभा भट्टाचार्य को सपरिवार घर खाली करने के लिए दवाब बनाया जा रहा है। आभा भट्टाचार्य ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि धोखेबाजी कर जो रकम रजिस्ट्री करवाई गई वो भी नहीं दिया। उन्होंने सीओ से उक्त जमीन का म्यूटेशन कैंसिल करने का गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हारकर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले की जांच कर आदित्यपुर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
इधर, इस मामले पर राजेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पूरी रकम का भुगतान कर दिया है। उनपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस जांच कर रही है। उन्हें जांच पर भरोसा है।