रांची | झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।
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