औरंगाबाद। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सप्तम सुनील कुमार सिंह ने नगर थाना प्रभारी के वेतन से दस हजार रुपए कटौती का आदेश जारी किया है.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या -513/23 में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने यह आदेश दिया है अधिवक्ता ने बताया कि इस वाद में नगर थाना से कांड दैनिकी और अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की मांग 24/08/23 को की गई थी स्मारपत्र 05/09/23 को भेजा गया था इसके बावजूद कोर्ट से मांगी गई प्रतिवेदन न्यायालय में पेश नहीं किया गया आदेश के अवमानना को देखते हुए पुनः कारण पृच्छा 14/09/23 को की गई जो अभी तक अप्राप्त है.
आज न्यायधीश ने आदेश में कहा है कि आदेश का अवहेलना को देखते हुए विधि सम्मत कार्यवाही उचित प्रतीत होता है आदेश के घोर अवहेलना के कारण याचिका पर सुनवाई लम्बित है इसलिए थानाप्रभारी के वेतन से दस हजार रुपए कटौती का आदेश दिया जाता है और इसके अनुपालन के लिए आरक्षी अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेश का एक एक कोपी भेजा जा रहा है.