गिरिडीह।ब्यूरो।रिंकू कुमार।
गिरिडीह| पपरवाटांड़ समाहरणालय सभा कक्ष में मतदाता का आधार एवं अन्य संबंधित दस्तावेज से अभी प्रमाणन करने के कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक 3/ER/SDR/Vol II दिनांक दिनांक 23.6.22 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है। धारा 23 एवं निर्वाचक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 की 26 में संशोधन किया गया है जिसके आलोक में मतदाताओं से आधार संग्रहित करते हुए उसे मतदाता पहचान पत्र से जोरा जाना है। पूर्व से निबंधित मतदाता प्रपत्र 6 बी में अपना आवेदन आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ संलग्न करेंगे। मतदाता पहचान पत्र से आधार लिंक का कार्य 1.8.22 से प्रारंभ हो रहा है एवं यह कार्य 31.3.23 तक पूर्ण कर लिया जाना है। आधार कार्ड को फोटो पहचान पत्र से जोड़ने या अभिप्रमाणित का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना है। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना एवं एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम का पंजीकरण को पहचान करना है।
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया यह कार्य ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है ऑनलाइन के तहत ERONET, Garuda, NSVP , VHA के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन के तहत बीएलओ को प्रपत्र 6B एवं आधार कार्ड /अन्य दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा।यदि कोई मतदाता अपना आधार लिंक करने हेतु NSVP,VHA या अन्य कोई ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उन्हें ऑथेंटिकेशन करना होगा। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से प्रपत्र 6B प्राप्त किया जाएगा।