साक्ष्य नहीं तो दुकानों का आवंटन होगा रद्द – झा

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बोकारो। चास नगर निगम द्वारा पूर्व में दुकानों का आवंटन किया गया था परंतु औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान जिस व्यक्ति को आवंटित किया गया है वे स्वयं से संचालन नहीं करते हैं तथा पट्टे या किराए पर किसी को देकर किराया की वसूली करते हैं। उक्त बात की जानकारी अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी संबंधित को आदेश दिया कि दुकान पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने हेतु नगर निगम द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए आवंटन या एग्रीमेंट पत्र की छायाप्रति एवं आवंटन के 6 माह से लेकर अभी तक का रसीद की छायाप्रति तथा आवंटित दुकान किसी दूसरे व्यक्ति को भाड़े, किराए, पट्टा पर दिया गया है से संबंधित एक शपथ पत्र के साथ अपना दस्तावेज कार्यालय अवधि में चास नगर निगम में आगामी 20 मार्च 2021 तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दुकान का आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा-
अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा कि अपना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर समझा जाएगा कि दुकान का संचालन करने में आपकी कोई रुचि नहीं है एवं दुकान का आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा तथा किराएदार द्वारा नामांतरण का आवेदन पत्र समर्पित किए जाने पर नियमानुसार स्थान नामांतरण कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि दुकान संचालकों द्वारा अपना दस्तावेज जमा नहीं करने पर तथा भविष्य में भौतिक निरीक्षण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालन करते हुए पाए जाने पर उक्त दुकान का आवंटन रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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