जमुई में 06 से 21 जनवरी तक रात्रि 10 : 00 बजे से सुबह 05 : 00 बजे तक लागू रहेगा नाईट कर्फ्यू

जमुई बिहार / जिले के सभी धार्मिक स्थल 21जनवरी तक बंद रहेंगे वर्ग प्रथम से कक्षा आठ तक के विद्यालयों में भी तय समय तक लटका रहेगा ताला दुकान और प्रतिष्ठान रात्रि 08 : 00 बजे तक ही कर सकेंगे कारोबार
सार्वजनिक और निजी वाहन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दौड़ेंगे विवाहोत्सव और श्राद्ध कर्म में अधिकतम 50 जन शामिल होंगे रेस्टुरेंट 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे जिला प्रशासन ने नया गाइडलाइंस जारी किया
गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कोरोना की रोकथाम और इससे बचाव के लिए 06 जनवरी से जिला में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार से ही सरकार द्वारा जारी नया गाइडलाइंस के भी प्रभावी हो जाने की बात कही। नाइट कर्फ्यू के साथ लोगों को कई अन्य पाबंदियों का सामना करना होगा। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय , धार्मिक स्थल , सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , क्लब , स्विमिंग पूल , स्टेडियम , जिम , पार्क , उद्यान , दुकान , प्रतिष्ठान , शिक्षण संस्थान , परिवहन , विवाह समारोह , श्राद्ध कर्म , रेस्टुरेंट आदि को लेकर जो नए नियम – कानून बनाये गए हैं , उनका अनुपालन आज से सुनिश्चित किया जाना है।
डीएम श्री सिंह ने कहा कि गुरुवार यानी 06 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नया गाइडलाइंस प्रभावी रहेगा। जिले में रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रथम से 08 वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे पर ऑन लाइन पढ़ाई की अनुमति होगी। उच्च शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। धार्मिक स्थल भी आमलोगों के लिए बंद रहेगा किंतु पुजारी पूर्व की तरह आरती – पूजन करेंगे। सिनेमा हाल , शॉपिंग मॉल , क्लब , स्वीमिंग पूल , स्टेडियम , जिम और पार्क भी पूरी तरह बंद रहेंगे। दुकान और प्रतिष्ठान में रात्रि 08 : 00 बजे तक ही कारोबार होगा। रेस्टूरेंट बैठने के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। लेकिन इन स्थानों पर कोरोना से सम्बंधित गाइडलाइंस का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
इसी तरह सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। जबकि सामाजिक , राजनीतिक , मनोरंजन , खेल-कूद , शैक्षणिक , सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। इन सभी आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति होगी।
श्री सिंह ने विवाहोत्सव और श्राद्ध कर्म की चर्चा करते हुए कहा कि शादी समारोह के आयोजन की सूचना स्थानीय थाना को तय तिथि से तीन दिन पूर्व देनी होगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 जन शामिल होंगे। बारात , जुलूस , नाच – गाना , डीजे आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। श्राद्ध कर्म में भी अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने की इजाजत होगी।
उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों की चर्चा करते हुए कहा कि यहां 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही काम होगा। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवा वाले विभाग और कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।
डीएम श्री सिंह ने परिवहन व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि सार्वजनिक और निजी वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता का 100 प्रतिशत इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में लोग खड़े होकर या वाहन की छत पर बैठकर यात्रा नहीं करेंगे। सभी यात्री मास्क के इस्तेमाल के साथ महामारी के गाइडलाइंस का अनुपालन करेंगे।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने कोरोना को जानलेवा बीमारी की संज्ञा देते हुए कहा कि इसकी रोकथाम और इससे बचाव के लिए सजग और सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी जनों को सामाजिक दूरी का अनुपालन किए जाने का संदेश देते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य है। श्री सिंह ने कुछ समय के अंतराल पर हाथ की धुलाई को भी लाभकारी बताते हुए कहा कि सैनिटाइजर का प्रयोग कर खुद सुरक्षित रहें और अन्य को भी असहज होने से बचाएं। उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के स्तर से हर संभव प्रयास किए जाने की बात – बताते हुए कहा कि जारी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु जिला में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

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