धनबाद / स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की है। स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक सभी पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर स्टेडियम आदि बंद करने की अनुशंसा की है। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश निषेध करने तथा मेला आदि आयोजन पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विभाग ने शादी समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगाने की अनुशंसा की है। साथ ही सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति को लागू करने तथा अगलेआदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति बंद करने की अनुशंसा की है। यह भी कहा है कि मॉल को भी बंद करने की भी अनुशंसा की जाती है लेकिन यदि इसे खोलने की अनुमति दी जाती है तो इसमें प्रवेश उसी का होगा जिनका दो डोज का टीका लग चुका है। साथ ही क्षमता के अनुसार 25 प्रतिशत लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होगी।
यह भी अनुशंसा
- अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी आने वाली दुकानें एक दिन गैप कर खुलें तथा शाम 5:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति मिले।
- दूसरे राज्यों या देशों से किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया जाए जो अधिकतम 72 घंटे के भीतर का हो।