निबंधन के लिए ईएसआइ, पीएफ का सदस्य नहीं हो और उनकी उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो_उपायुक्त राम निवास यादव।
साहिबगंज /साहिबगंज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के निर्देशानुसार साहिबगंज श्रम विभाग के द्वारा उपायुक्त राम निवास यादव ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर श्रमिक जागरूकता रथ को रवाना किया।
यह श्रमिक रथ जिले के सभी प्रखंडों में घूमकर असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराने के लिए उन्हें जागरूक करेगा।
मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम कार्ड देशभर में मान्य है। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी।
उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से प्रज्ञा केंद्रों में असंगठित मजदूरों का निश्शुल्क निबंधन का प्रावधान है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) के माध्यम से अपने मोबाइल से भी निबंधन कराया जा सकता है। निबंधन के समय असंगठित कामगार और नॉमिनी का आधार संख्या के साथ मजदूर का बैंक खाता, मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि निबंधन के लिए ईएसआइ, पीएफ का सदस्य नहीं हो और उनकी उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हों और आयकर दाता नहीं हो।
इस दौरान उपायुक्त के अलावे उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार, श्रमाधीक्षक रंजीत कुमार,सी०एस०सी मैनेजर – श्रुति गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी व श्रम विभाग के कर्मी उपस्थित थे।