दुर्गा पूजा में पंडालों और आसपास तंबाकू सेवन पर पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध

झारखण्ड धनबाद / दुर्गा पूजा में पूजा पंडालों और इसके आसपास तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन इलाकों में कहीं भी तंबाकू सेवन करते पकड़े गए लोगों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसे लेकर तैयारी कर रहा है। कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करना निषेध है। विभाग की ओर से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए जगह-जगह पर बैनर और पंपलेट लगाए जाएंगे। यहां पर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि तंबाकू का सेवन नहीं करें।

कोटपा अधिनियम के तहत धनबाद को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते हैं। सिगरेट, बीड़ी, गांजा, गुटका और खैनी खाना मना है। अगर यह सब खाते हुए पकड़े गए तो संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से ₹200 का चालान काटा जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति को यह पुरानी भी लेना होगा कि आगे हवा सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। इसके बाद भी वही व्यक्ति दोबारा विभाग की ओर से पकड़ा जाता है तो उसे अलग से कारावास भी हो सकता है।

सिविल सर्जन श्याम किशोर कांत ने बताया कि तंबाकू से कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते हैं। फेफड़े का कैंसर से लेकर माउथ कैंसर तक हो रहे हैं। हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को माउथ कैंसर हो रहा है। इसका कारण तंबाकू सेवन को माना गया है। इसी को तहत जिले में कोटपा अधिनियम लागू किया गया है ताकि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन वर्जित है। लोगों से भी अपील है कि तंबाकू का सेवन ना करें। जो व्यक्ति तंबाकू सेवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनके लिए अलग से सदर अस्पताल में तंबाकू मुक्ति केंद्र बनाया गया है यहां आकर वह तंबाकू से छुटकारा पा सकते हैं।

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