सराईकेला/ समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में “जिला परामर्शी समिति, खाद्य सुरक्षा” की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि होटलों व रेस्तराओं में परोसे जा रहे भोजन की नियमित जांच करते रहें। उन्होंने कहा अभी डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के आगमन का समय है इसलिए नियमित जांच करें। हाट बाजारों व शहरी क्षेत्रों में अवस्थित होटलों/मिठाई की दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की जाय। साथ ही, किसी होटल में भोजन/मिठाई बनाने के लिए पूर्व में इस्तेमाल किये गये तेल का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, फूड प्वाॅइजनिंग की संभावना को देखते हुए इसकी भी जांच करें। कोई भी होटल संचालक जले हुए तेल का इस्तेमाल दोबारा ना करें।
बैठक में समिति सदस्य सचिव सह अनुमंडल पदाधिकारी ने चर्चा करते हुए सभी समिति सदस्यों को बताया कि एफएसएसएआई के प्राप्त निर्देश के आलोक में आगामी एक अक्टूबर 2021 से विन कैश मेमो कैश रिसिप्ट इत्यादि मैं फूड लाइसेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है। इसके लिए समुचित प्रचार-प्रसार कराई जाए।
बैठक में उपायुक्त ने समिति सदस्यों से सुझाव लिया जितने समिति सदस्यों द्वारा खाद्य विक्रेता सभी दुकानदारों को फूड लाइसेंस से जोड़ने हेतु लगातार अभियान चलाने एवं रेस्टोरेंट, होटल एवं चाय दुकानों पर सप्लाई वाटर की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने की बात कही। समिति सदस्यों द्वारा दुकानों में साफ-सफाई, मिलावटी सामानों की बिक्री पर रोक हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने की बात कही उन्होंने कहा कि समिति सदस्यों के द्वारा भी इस संबंध में दुकानदारों के साथ बैठक कर जानकारी साझा की जाएगी