बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता
औरंगाबाद | सोमवार को शहर के प्राथमिक मध्य विद्यालय नवाडीह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता राणा सरोज कुमार सिंह और संचालन अधिवक्ता अंजलि कुमार सिंह ने किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरीय महिला अधिवक्ता स्नेह लता थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज़ के विधिक जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य विषय बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना 2014 पर विधिक जागरूकता एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन पर रोकथाम संरक्षण एक्ट 2013 पर विधिक जागरूकता था, वक्ताओं ने कहा कि तेज़ाब हमला, दुष्कर्म, विकलांगता, अल्पवयस्क मानव व्यापार, यौन हमला, जलने पर शारीरिक क्षति पर तीन लाख तक मुआवजा की व्यवस्था थी अब दस लाख तक मुआवजा की व्यवस्था है, तेजाब हमला में चहेरा विकृति होने पर सात लाख और पीड़ित के उम्र
14 साल से कम हो तो तो दस लाख तक मुआवजा,मिल सकती है इसके लिए प्राथमिकी और मेडिकल रिपोर्ट अनिर्वाय है और घटना की जांच जिला जज के अध्यक्षता में गठित क्रिमिनल इंज्यूरी कंपन्शेसन बोर्ड करेंगी, वक्ताओं ने आगे बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन घृणित अपराध है और इस सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा आवेदन पर तत्काल कार्यवाही शुरू किया जाता है इस लिए किसी भी विभाग के कर्मी यौन हमला और छेड़खानी
का तत्काल विरोध करते हुए मामला दर्ज कराएं ,आपकी मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद सदैव तत्पर है,इस अवसर पर पारा विधिक स्वयं सेवक विनय कुमार सहित विधालय के शिक्षक उपस्थित थे ।