गया।श्रम विभाग गया एवम प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में पितृपक्ष मेला क्षेत्र में बाल मजदूरी न कराने हेतु जागरुकता अभियान चलाया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने विभाग के संबंधित पोस्टर को जगह जगह चिपकाया एवम उसके माध्यम से लोगो एवम नियोजकों को बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषेध करने हेतु जागरूक किया है । इसके साथ हीं नियोजकों को बाल एवम किशोर श्रम (प्रतिषेध एवम विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों को बताया जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बालको से श्रम करवाने पर नियोजकों पर विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज होती है साथ हीं 6 माह से 2 वर्ष की सजा एवम 20 हजार से 50 हजार आर्थिक दंड या दोनो नियोजकों को दंड स्वरूप भुगतना पड़ता है । कार्यकर्ताओं ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो से काम ना करवाने हेतु सभी को जागरूक किया और कहा कि इससे बच्चो का विकास अवरूद्ध होता है।गया जिला को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने हेतु विभाग के श्रम अधीक्षक सनेहा सृजल एवम सुजीत कुमार लगातार प्रयत्नशील रहते हैं एवम अन्य संस्थाओं की भूमिका को भी सुनिश्चित करते हैं । सितंबर माह में बिहार बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीवकांत मिश्रा के दिशानिर्देशन में यह निर्णय लिया गया था कि पितृपक्ष मेला में बहुत भारी भीड़ होती है अतः बाल श्रमिकों के कार्यरत होने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए क्षेत्र में नियमित जागरूकता अभियान चलाया जाए साथ हीं बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु प्रयास हो । इसी आलोक में प्रयास संस्था के कार्यकर्ता नियमित रूप से क्षेत्र में बाल श्रमिकों के नियोजन को रोकने हेतु कार्य कर रहे हैं । संस्था के जिला समन्वयक देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा कि निश्चय हीं विभाग एवं संस्था के प्रयास से गया जिला बाल श्रम मुक्त जिला की श्रेणी में अग्रसर होगा । जागरूकता कार्यक्रम में संस्था के कार्यकर्ता गौतम परमार,प्रीति कुमारी, जितेन्द्र कुमार, बिनोद कुमार,पंकज कुमार एवम संतोष कुमार उपस्थित रहे ।