नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दोषियों को अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा मिली

रांची | रांची की विशेष अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दोषियों को अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।दोषियों ने अगस्त 2020 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था ।पोक्सो एवं चिल्ड्रेन मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में दोषी युवक विजय रजवार और प्रेम कुमार को उम्रकैद (शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास) की सजा सुनाई है।
वहीं एक और दोषी किशोर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीनों को अतिरिक्त एक-एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने तीनों को बीते 23 सितंबर को दोषी करार दिया था ।

अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को 11 अगस्त 2020 को अंजाम दिया था। पीड़िता विजय रजवार से परिचित थी । उसने ही पीड़िता को फोन कर बिरसा चौक बुलाया था। इसके बाद उसे जबरन स्कूटी में बैठाकर पोखर टोली स्थित एक बाउंड्रीवाल में ले गया । जहां उसे अभियुक्तों ने जबरन शराब पिलाई और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था।विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्तों ने पीड़िता को फिर से बिरसा चौक ड्रॉप किया और भाग गए। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी। इसके बाद डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। एक आरोपी की उम्र 18 साल से कम रहने के कारण उस पर लगे आरोप की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में चली थी।

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