अवैध बालू के उठाव एवं परिवहन पर रोक लगाने जिला प्रशासन ने कसी कमर

बुरुडीह, मुसरीकुदर एवं सपड़ा में बने तीन चेकनाका पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त

गम्हरिया। अवैध बालू एवं पत्थर के उत्खनन, उठाव, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नदी घाटों के रास्ते पर चेक नाका एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर बालू उठाव पर रोक लगाने की व्यवस्था की गयी है। जिले के सभी थानेदारों को अपने-अपने क्षेत्र के बालू घाटों पर नजर रखने का विशेष निर्देश दिया गया है। जिस थाना क्षेत्र में अवैध बालू उठाव की सूचना जिला प्रशासन को मिलेगी, वहां के थानेदार पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए पूरी ताकत से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इधर, सरायकेला के एसडीओ के आदेश के आलोक में प्रथम चरण में गम्हरिया अंचल के तीन मुख्य मार्गों पर चेक नाका बनाकर बालू पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गयी है। आदेश में चेक नाका पर तीनों शिफ्टों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए पुलिस बलों की व्यवस्था की गयी है।
तीन स्थानों पर बने हैं चेक नाका
बुरुडीह-गम्हरिया पथ पर मुसरीकुदर मंदिर के समीप बने अरका जैन चेकनाका पर ए शिफ्ट में रूपांकन प्रमंडल संख्या 2 आदित्यपुर के कनीय अभियंता अंचित कुमार, बी शिफ्ट में कनीय अभियंता अरुण कुमार किस्कु एवं सी शिफ्ट में कनीय अभियंता राकेश कुमार। बुरुडीह-कांड्रा मार्ग पर ए शिफ्ट में रूपांकन प्रमंडल के कनीय अभियंता प्रीतम कुमार चक्रवर्ती, बी शिफ्ट में कनीय अभियंता धनंजय कुमार एवं सी शिफ्ट में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मुकेश प्रसाद सिंह। सपड़ा-आदित्यपुर पथ पर ए शिफ्ट में जियाडा के एडीओ सन्नी तिर्की, बी शिफ्ट में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ. ज्योतिंद्र नारायण एवं सी शिफ्ट में कनीय अभियंता आलोक कुमार को आदित्यपुर थाना के पुलिस बलों के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है।

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