ज्ञानवापी सर्वे पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला
जमुई बिहार | संवाददाता |चुन्ना कुमार दुबे | उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट को लेकर स्थानीय कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय दे दिया है। वहीं वाराणसी कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया है बाकी दो कमिश्नरों को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत दे दी गई है कार्रवाई के दौरान रुचि न लेने पर अजय मिश्रा को कमिश्नर के पद से हटाया गया है साथ ही अजय मिश्रा पर सूचना लीक करने का भी आरोप है
कोर्ट में सरकारी वकील ने एक और याचिका दायर की है। इसमें सर्वे के लिए एक और कोर्ट कमिश्नर की मांग की गई है साथ ही वजूखाना और शौचालय को शिफ्ट करने की भी अपील याचिका में की गई है अजय प्रताप सिंह ने कहा अदालत के आदेश के अनुसार 14 से 16 मई के बीच सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कार्य किया गया 17 मई को सर्वे से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी अब अदालत जो भी समय देगी हम उसमें रिपोर्ट पेश करेंगे उधर न्यायालय ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सर्वे टीम को दो दिनों की मोहलत दे दी है |