बोकारो :– झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 के अंतर्गत चास नगर निगम परिक्षेत्र में व्यापार करने के लिए या गैर प्रवासीय प्रयोजन के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उक्त बात की जानकारी अपर नगर आयुक्त श्री शशिप्रकाश झा ने दिया। उन्होंने कहा कि वैसे सभी व्यवसायी जिन्होंने अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, वे जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवा ले। साथ ही कहा कि ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, आधार की छायाप्रति एवं होल्डिंग टैक्स के अद्यतन रसीद की छाया प्रति देना आवश्यक होगा तथा पूर्व में निर्गत किए गए ट्रेड लाइसेंस के नवीकरण हेतु होल्डिंग टैक्स के अद्यतन रसीद की छाया प्रति देना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।