सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दल का गठन, छापेमारी पांच जुन से : नगर आयुक्त

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गया । प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत की गई है ।

इस बैठक में राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के शत प्रतिशत अनुपालन पर बल दिया गया है इस बैठक में नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा के द्वारा बताया गया कि पूरे राज्य में केवल गया नगर निगम के द्वारा ही शत प्रतिशत कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है।

गया नगर निगम के पास नैली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संयंत्र स्थापित है जिसमें गीला कचरा से कंपोस्ट तैयार किया जाता है साथ ही साथ एमआरएफ में सूखे कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। नगर आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि नगर निगम के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी चलित वाहन का उपयोग किया जा रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु हॉटस्पॉट को भी चिन्हित किया गया है जहां प्रत्येक दिन वॉटर स्प्रिंकलर से छिड़काव किया जाता है साथ ही साथ धूल कण से बचाव हेतु फुटपाथ का निर्माण भी कराया जा रहा है।

गया नगर निगम के द्वारा खुले में बालू गिट्टी आदि रखने पर पर ₹5000 जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दल का गठन किया गया है जो 5 जून के बाद लगातार छापेमारी का कार्य करेगी साथ ही साथ गया नगर क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध खटाल को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। गठित टीम के द्वारा यंत्र तंत्र कचरा फेंकने वालों एवं बिना ढके भवन निर्माण करने वालों पर भी दंड शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।

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