एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा : शिव बालक पासवान

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धनबाद | दलित शोषण मुक्ति मंच के झारखंड राज्य अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव शिव बालक पासवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।भारतीय स्टेट बैंक 6 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के सभी विवरण प्रदान करने में विफल रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्देश दिया था कि चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित किया गया था। फैसले में एसबीआई को यह जानकारी देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया।इसके बजाय, 6 मार्च की समय सीमा की पूर्व संध्या पर, एसबीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और 30 जून तक विवरण जमा करने के लिए 116 दिन का समय मांगा। यह सुनिश्चित करने की एक स्पष्ट चाल है कि चुनाव खत्म होने तक चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाए। यह अविश्वसनीय है कि एसबीआई, जिसका परिचालन डिजिटल है, कुछ दिनों के समय में चुनावी बांड के सभी प्रासंगिक विवरण संकलित नहीं कर सकता है। मोदी सरकार के दबाव के कारण ही एसबीआई ने यह अस्थिर रुख अपनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसबीआई चुनावी बांड के सभी विवरण तुरंत प्रस्तुत करे।दलित शोषण मुक्ति मंच तथा अन्य दलित संगठनों के साथ मिलकर इसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे।

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