सरिया | गिरिडीह उपायुक्त के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत विषय पर अनुमंडल स्तरीय एक कार्यशाला का आयोजन सरिया कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें बाल विवाह के दुष्परिणाम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में चर्चा की गई । कार्यशाला में बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की भूमिका, उनके कार्यों एवं दायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए समाज में जन जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया। लड़के की शादी 21 साल के बाद वही लड़कियों की शादी 18 साल के बाद करने के लिए अपील की गई। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है।बाल विवाह रोकने में सभी को सहयोग करने की अपील कि गई।
इस कार्यशाला में प्रखंड प्रसार पदाधिकारी बगोदर विनोद कुमार तिवारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बिरनी नारायण राम ,प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी राखी चंद्र , प्रखंड प्रसार पदाधिकारी अक्षय कुमार प्रभाकर, मुकेश कुमार, बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति, चाइल्डलाइन गिरिडीह के पर्यवेक्षक रंजीत साव, अनिता कुमारी वर्मा, चिना कुमारी, ओम प्रकाश महतो समेत काफी संख्या में उपस्थित थे।