प्रखंड विकास पदाधिकारी- सह अंचल अधिकारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन बताने के कारण पांच सौ का अर्थदंड

गया।लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 52 मामलों की सुनवाई की गई। है।
वजीरगंज संजय प्रसाद अदरखी, ग्राम- बड़ही बीघा, के द्वारा द्वारा नल जल योजना में अनियमितता के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा पीएचईडी से जांच करते हुए नल जल लगाने का कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है बोधगया के ब्रह्मदेव यादव द्वारा अतिक्रमण कर आम रास्ता अबरुद्ध करने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी बोधगया को पन्द्रह दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।नीमचक बथानी के नरेश प्रसाद सिंह, ग्राम-धनसुरा, पोस्ट- झरना सरेन द्वारा फरवरी, 2019 में उनकी पत्नी का वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था इस सुनवाई के कर्म में जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जिला शिक्षा विभाग को वेतन भुगतान नहीं होने के कारण वेतन भुगतान होने तक स्थगित करने का निदेश दिया गया है।अतरी के चंद्रिका यादव, ग्राम- नरावट के द्वारा इंदिरा गांधी पेंशन का लाभ नहीं मिलने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था।इस सुनवाई के क्रम में जिला अधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी- सह अंचल अधिकारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन बताने के कारण ₹500 का अर्थदंड लगाया गया है।

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