शेरघाटी के अंचल अमीन को किया गया बर्खास्त

गया। अजीत कुमार, संविदा अमीन-सह-राजस्व कर्मचारी, अंचल शेरघाटी के द्वारा मौजा-बनौल, थाना नं०-730 के जमाबंदी सं०-69/1 में जमाबंदी रैयत मुन्नीलाल शर्मा, पिता-दाहु मिस्त्री के खाता सं०-49, खेसरा सं०-13 एवं 14 में किये गये छेड़-छाड़ के आरोप में ज़िला पदाधिकारी गया द्वारा अपर समाहर्ता राजस्व एव अंचलाधिकारी शेरघाटी के माध्यम से विस्तार से जांच करवाया गया है। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि जमावन्दी कागजात में उक्त शेरघाटी के अमीन अजित कुमार द्वारा छेड़ छाड़ किया गया है। संचिका में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट हुआ है कि अजित कुमार द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०-440/2022-23 को स्वीकृत करने के लिए खेसरावार रकवा में परिवर्तन करके जमाबंदी सं०-69/1 में छेड़-छाड़ किया गया है।इस गंभीर मामले पर जिला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम ने अजित कुमार संविदा अमीन-सह-राजस्व कर्मचारी, अंचल शेरघाटी का संविदा समाप्त करते हुए नौकरी से बर्खास्त किया है। इसके अलावा प्राथमिक की दर्ज भी कराई गई है।

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