जमीन के मामले में पुलिस नहीं कर रही हैं एफ आई आर दर्ज

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कतरास/कतरास के रानी बाजार में जमीन की देखरेख करने वाले शंभू प्रसाद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्री सिंह ने बताया कि बाघमारा अंचल के खुदनड़ीह मौजा नंबर 242 के खाता संख्या 2 में 4 एकड़ 8 डिसमिल जमीन को भू माफिया एवं रंगदारो के द्वारा अवैध ढंग से जमीन पर कब्जा कर उसे गलत तरीके से ऑनलाइन में चढ़ावा कर जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि उपरोक्त जमीन के सर्वे खतियान के अनुसार राधा गोविंद चंद का खतियानी एवं दखल का जमीन था जिसके आधार पर उनके एकमात्र पुत्र गोवर्धन चंद एवं एकमात्र पोता मागाराम चंद ने केवाला दलील संख्या 3957 दिनांक 21 05 1947 के माध्यम से बटो किष्टो राय को सर्वोच्च बाजार मूल्य लेकर बिक्री किया। उक्त जमीन का बिक्री होने के बाद क्रेता बटो किष्टो राय शांतिपूर्वक दखल कर भोग दखल करने लगा तथा उनके देहांत के बाद उनका पुत्र बिजली कांति राय एवं वर्तमान में उनका पोता विश्वजीत राय दखल कर अंचल कार्यालय बाघमारा से दाखिल खारिज की संख्या 694, 2007-8 के तहत दाखिल कराकर जमाबंदी संख्या 120 में लगान जमा कर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उक्त जमीन का वर्तमान सर्वे में खतियान उस जमीन के विक्रेता मांगा रामचंद्र के नाम से बना है। उसके विरोध शततकोड़ी चंद ने सीएनटी एक्ट की धारा 307 के तहत केस संख्या 108/ 2000 दायर किया था जिसमें सतकोड़ी चंद का दावा खारिज कर दिया गया था। पुनः उसका अपील प्रधान जिला न्यायाधीश धनबाद के न्यायालय में अपील संख्या 80/ 2003 लाया गया वह भी खारिज कर दिया गया उक्त जमीन को विवादित बनाने के लिए मांगा रामचंद्र ने सतकौड़ी चंद को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बनाते हुए अवर न्यायाधीश धनबाद के न्यायालय में वाद संख्या 79/2001 लाया जिसमें हस्तक्षेप प्रतिवादी बनने हेतु विश्वजीत राय ने न्यायालय को आवेदन दिया जिसे सुनवाई के बाद विश्वजीत राय को प्रतिवादी संख्या 7 बनाया गया इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 से 22 अन्य लोग भी प्रतिवादी बने पूरे मामले में गवाही एवं सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने वादी मगाराम चंद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तथा 8 से 22 तक का दावा खारिज किया एवं उसी मुकदमा के निर्णय में प्रतिवादी संख्या-7 विश्वजीत राय को उक्त जमीन का मालिक करार दिया एवं स्पष्ट किया कि उक्त निबंधन संख्या 57 दिनांक 21 को संपादित करने वाले एवं जमीन बेचने का कानूनी अधिकार था और उस केवाला दस्तावेज को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।
वर्तमान में हारे पक्ष कार सत कोड़ी चंद वगैरह को माफियाओं एवं दबंग व्यक्तियों की सहयोग से विषय गणित जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से जमीन पर घेराबंदी वगैरह करने का प्रयास कर रहे हैं जानकारी मिली है कि फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अनेक व्यक्तियों से लाखों रुपए वसूल कर जमीन कागज ढंग से ऑनलाइन एंट्री करवा कर बेचने का प्रयास भी किया जा रहा है। दिनांक 18/5/18 06/09/2019 व 28/11/2019 , 04/05/2021 को अंचल अधिकारी बाघमारा को आवेदन देकर इस पर रोक लगाने के लिए गुहार लगाया जा चुका है तथा अपराध को रोकने हेतु दिनांक 20/4/ 21 को सत कोड़ी चंद काजल चंद, उज्जवल चंद तीनों के पिता स्वर्गीय बोधन चंद, मानिकचंद, हीरा लाल चंद दोनों के पिता स्वर्गीय गोपाल चंद, आशीष चंद, उत्तम चंद, सुधीर चंद्र तीनों को पिता स्वर्गीय हरगोपाल चंद्र, मानिक यादव, अनिष यादव, दोनो के पिता श्री शिवजी यादव, सभी का पता कतरास बाजार धनबाद एवं लक्ष्मण महतो निवासी मुराइडीह तथा प्रकाश साहू निवासी बारामूरी धनबाद के विरुद्ध ऑनलाइन कंप्लेंन नंबर 961618 दिनांक 20/4 2021 किया जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई करवाई लोगों के विरूद्ध नहीं किया गया है। जमीन को बेचकर भूमाफिया लोग कई व्यक्तियों से लाखों रुपए वसूल सकता है एवं मूल मालिक को परेशान कर सकता है।

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